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फर्रुखाबाद में रिश्वतखोरी पर दरोगा साहब पर हुआ केस दर्ज

नकद और ऑनलाइन घूस लेने के आरोप जांच में सही पाए गए, भ्रष्टाचार अधिनियम में एफआईआर; गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई जारी
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Bureau News Desk
24 Mar 2026
08:37 PM
1 min read
फर्रुखाबाद में रिश्वतखोरी पर दरोगा साहब पर हुआ केस दर्ज
हाइलाइट्स
नकद और ऑनलाइन घूस लेने के आरोप जांच में सही पाए गए, भ्रष्टाचार अधिनियम में एफआईआर; गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई जारी

फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में तैनात दरोगा सुरेश चाहर के खिलाफ रिश्वत लेने के आरोपों की पुष्टि होने के बाद मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के आधार पर की गई जांच में आरोप सही पाए जाने पर पुलिस ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है।

 

जानकारी के अनुसार ग्राम निसाई की प्रधान गीता देवी की ओर से पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई के नाम पर धनराशि लेने का आरोप लगाया गया था। इस शिकायत पर एडिशनल एसपी अरुण कुमार द्वारा जांच कराई गई, जिसमें आरोपों की पुष्टि हुई।

 

शिकायत में कहा गया कि ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर की गई कार्रवाई के बदले सुविधा शुल्क के रूप में करीब 2.50 लाख रुपये की मांग की गई थी। आरोप है कि यह रकम आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से बैंक खाते के माध्यम से ली गई। शिकायत के साथ संबंधित साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए थे।

 

जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित अधिकारी पर पद के दुरुपयोग का आरोप है। मामले की पुष्टि के बाद दरोगा सुरेश चाहर के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

 

सूत्रों के अनुसार इस प्रकरण में कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार शुक्ल की भूमिका की भी जांच की जा रही है और उन पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। मामले में जांच जारी है और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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