होली पर्व से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत देते हुए फरवरी 2026 का वेतन और पेंशन निर्धारित तिथि से पहले जारी करने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को फरवरी माह का वेतन और पेंशन 28 फरवरी 2026 को ही दे दी जाएगी। सामान्यतः वेतन का भुगतान अगले माह की पहली तारीख को किया जाता है, लेकिन इस बार 1 मार्च को सामान्य अवकाश और 2 मार्च को होलिका दहन का अवकाश होने के कारण भुगतान तिथि प्रभावित हो रही थी।
वित्त विभाग के वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि अवकाश के कारण नियमित तिथि पर भुगतान संभव नहीं था। इस स्थिति को देखते हुए राज्यपाल की स्वीकृति के बाद अग्रिम भुगतान का निर्णय लिया गया। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को निर्धारित तिथि से पहले वेतन और पेंशन मिलने से वित्तीय व्यवस्थाओं में सहूलियत होगी। वित्त विभाग के निर्देश के अनुसार संबंधित कोषागारों को समय से भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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