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बकरीद से पहले दिल्ली सरकार की सख्त गाइडलाइन्स जारी, प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर होगी कार्रवाई

सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी और खुले में कचरा फेंकने पर भी रोक, नियम तोड़ने वालों पर दर्ज होगा मुकदमा।
Bureau
Bureau News Desk
22 May 2026
04:10 PM
1 min read
बकरीद से पहले दिल्ली सरकार की सख्त गाइडलाइन्स जारी, प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर होगी कार्रवाई
हाइलाइट्स
सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी और खुले में कचरा फेंकने पर भी रोक, नियम तोड़ने वालों पर दर्ज होगा मुकदमा।

 

बकरीद के पर्व को लेकर दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइन्स जारी की हैं। सरकार ने साफ कहा है कि गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है। ऐसे मामलों में संबंधित लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

 

सरकार की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि सार्वजनिक जगहों, गलियों और सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति खुले स्थान पर कुर्बानी करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है ताकि त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था बनी रहे।

 

दिल्ली सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुर्बानी के बाद निकलने वाले कचरे को सीवर, नालियों या सार्वजनिक स्थानों पर फेंकना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सरकार के अनुसार कुर्बानी केवल तय और वैध स्थानों पर ही की जा सकेगी। अधिकारियों को साफ-सफाई और निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

 

 

सरकार की ओर से लोगों से अपील की गई है कि यदि कहीं नियमों का उल्लंघन होता दिखाई दे तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस या दिल्ली सरकार के विकास विभाग को दी जाए। प्रशासन ने कहा है कि त्योहार के दौरान सभी संबंधित विभाग सतर्क रहेंगे और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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