Azam Khan Release: दो पैनकार्ड मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को अदालत से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत मिल जाने के बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में उच्च न्यायालय का आदेश दाखिल करने और जमानत की शर्तें पूरी करने के बाद शनिवार को दोनों के रिहाई परवाने जारी हो जाएंगे।
दोनों नेताओं की रिहाई की जानकारी होते ही रामपुर कारागार के बाहर समर्थकों और लोगों की भीड़ जुटने लगी है। संभावना यह जताई जा रही है कि आज देर शाम तक आजम खान और उनके बेटे जेल से बाहर आ सकते हैं। हालांकि कारागार प्रशासन की जांच में किसी अन्य मामले में निरुद्ध होने या फिर कोई दूसरी कानूनी अड़चन सामने आती है, तो फिर रिहाई में देरी हो सकती है।
शुक्रवार को सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की ओर से 3.50 लाख रुपये और अब्दुल्ला आजम की ओर से 2.75 लाख रुपये नकद जमा कराए गए। जमा की गयी धनराशि में आधी रकम जुर्माने और शेष जमानतियों की राशि शामिल है। उल्लेखनीय है कि दो पैनकार्ड मामले में अदालत ने वरिष्ठ नेता आजम खान पर पांच लाख रुपये और अब्दुल्ला आजम पर 3.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इस निर्णय को दोनों की ओर से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
बीते गुरुवार को उच्च न्यायालय ने आजम खान और उनके बेटे को जमानत दे दी थी। साथ ही जुर्माने की आधी राशि जमा करने और 50-50 हजार रुपये के दो-दो जमानती दाखिल करने का आदेश दिया था। अदालत के आदेश के अनुपालन में आजम खान ने 2.50 लाख रुपये जुर्माने की आधी राशि और एक लाख रुपये जमानतियों के जमा किए। वहीं, अब्दुल्ला आजम ने 1.75 लाख रुपये जुर्माने की आधी राशि और एक लाख रुपये जमानतियों के जमा कराए। इसके बाद अदालत ने दोनों के रिहाई परवाने जारी कर दिए।
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