UP News: गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई पूरी हो गई है। एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। कोर्ट ने इस मामले में निर्णय सुनाने के लिए 26 अक्टूबर की तारीख नियत की है। 26 अक्टूबर को फैसला आने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना होगा।
राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी शुक्ला के मुताबिक मामले में दोनों पक्षों की बहस मंगलवार को पूरी हो चुकी है। फैसले की तारीख पर राहुल गांधी भी कोर्ट के समक्ष उपस्थित होंगे। वहीं शिकायतकर्ता और भाजपा नेता विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से लिखित बहस दाखिल की गई थी। जवाब में शिकायतकर्ता पक्ष ने अपना प्रतिवाद प्रस्तुत किया। उनके मुताबिक बचाव पक्ष ने लिखित तर्कों में घटना के दिन राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण को स्वीकार किया है। हालांकि अदालत द्वारा साक्ष्यों और कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद मामले में अंतिम फैसला होगा।
अधिवक्ता संतोष पांडेय के अनुसार 26 अक्टूबर को कोर्ट द्वारा निर्णय सुनाने के दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437-ए के प्रावधानों का भी अनुपालन करना होगा। प्रावधान के तहत फैसले के बाद अपील किए जाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति की कोर्ट में उपस्थिति के लिए जमानत बंधपत्र और जमानतदार प्रस्तुत करने होते हैं। अधिवक्ता ने बताया कि यह बंधपत्र छह माह तक प्रभावी रहते हैं। कोर्ट के समक्ष मामले को लेकर दोनों पक्षों की दलीलें तो मंगलवार को पूरी हो गयी है। अब 26 अक्टूबर को कोर्ट के इस मामले पर आने वाले फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हैं।
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